माफिया की 91 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

ग्रामीण जोन पुलिस ने भूमाफिया एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधी महबूब अली की अवैध रूप से अर्जित की गयी लगभग 26 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्ति मंगलवार को गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क की।

एसीपी ने मंगलवार को बताया कि थाना ट्रोनिका सिटी के अंतर्गत पावी सादकपुर के रहने वाले महबूब अली के धोखाधड़ी, मारपीट, अपहरण, जमीन पर कब्जा करने, गुंडा एवं गैंगस्टर अधिनियम के कुल 20 अभियोग पंजीकृत हैं। उसके विरुद्ध 15 अगस्त को थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इसी क्रम में पुलिस आयुक्त ने भूमाफिया की कुल नौ अचल सम्पत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में ग्रामीण जोन पुलिस ने भूमाफिया महबूब अली की अवैध रूप से अर्जित की गयी जनपद गाजियाबाद में स्थित तीन सम्पत्तियां आवासीय/व्यावसायिक कीमत 26 करोड़ रुपये धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गयी है। अभियुक्त महबूब अली द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित अन्य जनपदों में स्थित अवैध सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की है।