अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री, लाइसेंस निलंबित

किसानों को निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया की बिक्री करने वाले दुकानदार का शुक्रवार को लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

जिला कृषि अधिकारी अवधेश यादव ने बताया कि राजगढ़ के किसानों ने नदिहार स्थित मेसर्स एग्री जंक्शन वन स्टाप शाप द्वारा अधिक मूल्य पर यूरिया बिक्री करने की शिकायत की थी। जांच के दौरान 320 रुपये की दर से बिक्री करने की शिकायत सही मिली। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के तहत दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए दुकान को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में किसी प्रकार के उर्वरक की बिक्री नहीं करेंगे।