कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

। जालौन में तीन साल पहले कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।

 

 

पूरा मामला, चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम अटराकला का है। यहां पर तीन साल पहले 22 जुलाई 2020 को मुन्नेश दोहरे ने चुर्खी पुलिस को शिकायत पत्र दिया था कि 21 जुलाई की शाम गांव का ही रहने वाला श्यामजी गुर्जर आया और भाई रामेश्वर से गाली गलौज करते हुए बोला कि उसके खेत पर जानवर छोड़ देते हो। जिससे फसल का नुकसान होता है, और धमकी दी कि उसके खेत में जानवर छोड़े तो जान से मार देगा। यह धमकी देते हुये चला गया।

 

इस घटना के बाद रात्रि में उसका भाई रामेश्वर दयाल गंगादीन के खेत की रखवाली करने चला गया, रात करीब 2 बजे श्यामजी गुर्जर, गंगादीन के खेत पर आया और वह भाई के साथ गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध भाई ने किया तो उसने हाथ में लिये कुल्हाड़ी से भाई पर हमला कर दिया। इस दौरान आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए पहुंचे तो देखा श्यामजी गुर्जर पुत्र बब्बू सिंह, रामेश्वर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था। जिससे रामेश्वर की मौत हो गई।

 

मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि इस मामले की विवेचना कालपी के क्षेत्राधिकार राजीव प्रताप सिंह द्वारा की गई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के न्यायाधीश शिव कुमार ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा तथा 50 हजार का अर्थदंड

लगाया है।